
मध्यप्रदेश में अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी से पंचायत कर्मचारियों के वेतन-भत्ते होंगे, इस तारीख से लागू होगा नियम
भोपाल मध्य प्रदेश सरकार ने जनपद और ग्राम पंचायतों के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन-भत्ते और मानदेय का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की राशि का उपयोग करने के नए नियम जारी किए हैं। यह कदम पंचायत राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। यह नियम 20 जनवरी से अमल होना शुरू