
राहत : 1 जनवरी 2025 से देश में कहीं भी किसी भी बैंक के ब्रांच से मिलेगा पेंशन
नई दिल्ली एक जनवरी 2025 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देश के किसी भी हिस्सा और किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकासी की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय श्रम-रोजगार मंत्री एवं ईपीएफ केंद्रीय न्याय बोर्ड के अध्यक्ष डॉ.मनसुख मंडाविया ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस पहल से कर्मचारी








