
प्रदेश में अब सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, दो महीने तक की रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखनी होगी
भोपाल मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इसकी रिकॉर्डिंग दो माह तक सुरक्षित रखनी होगी और जब भी पुलिस को जांच के लिए इसकी आवश्यकता होगी तो उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए लोक सुरक्षा कानून का प्रारूप तैयार किया गया है। इसे विधानसभा का मानसून सत्र निर्धारित








