
पत्नी का फोन रिकॉर्ड किया तो खैर नहीं!
रायपुर. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि किसी की भी मोबाइल पर होने वाली बातचीत को बिना उसकी जानकारी के रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन है चाहे वह पति या पत्नी ही क्यों ना हो। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का








