बिलासपुर
नगर निगम के सभी प्रकार के टैक्स चाहें प्रापर्टी टैक्स हो या पानी या फिर कमर्शियल सभी प्रकार के टैक्स शहर के नागरिक अब घर बैंठे आनलाइन जमा कर सकेंगे। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर नगर निगम ने शहरवासियों को एक बड़ी सुविधा प्रदान करते हुए आनलाइन सर्विस की शुरुआत की है।
इससे नागरिक अब किसी भी स्थान से निकाय के अपने सभी प्रकार के टैक्स आनलाइन जमा कर सकेंगे। इससे पहले निगम ने करदाताओं की वास्तविक संख्या और अन्य जानकारी के लिए सत्यापन का कार्य किया है।
नगर निगम ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मदद से खुद का टैक्स पेमेंट पोर्टल तैयार किया है। इसके जरिए अब शहर के नागरिक अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। अभी तक नगर निगम से संबंधित टैक्स भुगतान के लिए नगर निगम कार्यालय जाना पड़ता था या आरआई से संपर्क करना पड़ता था।
आनलाइन भुगतान के लिए नागरिक निगम द्वारा तैयार किए गए पोर्टल निगम बिलासपुर.काम/पीटीआइएस पर क्लिक कर अपने बकाया टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए करदाता को पोर्टल में अपनी प्रापर्टी आइडी या नाम अथवा वार्ड नंबर की एंट्री करना होगा।इसके बाद प्रापर्टी और टैक्स की पूरी डिटेल आ जाएगी। इसे आनलाइन जमा करने के बाद उन्हें पावती मिलेगी। इसे वे प्रिंट करा सकेंगे या डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकेंगे। पोर्टल के ज़रिए पेमेंट प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है।
जोन 1, 2 समेत अन्य वार्ड जल्द होंगे शामिल
निगम सीमा में जुड़े नए वार्ड भी जल्द ही आनलाइन सर्विस में शामिल होंगे। नए वार्डों के करदाता समेत अन्य सभी जानकारी की एंट्री पोर्टल में की जा रही है इसके बाद जल्द ही इन वार्ड के नागरिकों को भी आनलाइन सर्विस की सुविधा मिलेगी। अभी जोन क्रमांक 1 और 2 के सभी वार्ड तथा जोन क्रमांक 8 के वार्ड 64, 67, 68 जोन क्रमांक 7 के वार्ड 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 58।
जोन क्रमांक 6 के वार्ड 41, 42 के नागरिकों को आफलाइन ही भुगतान करना होगा। डिटेल फीडिंग का काम चल रहा है। पूर्ण होते ही इन सभी वार्डों के नागरिक समेत पूरे शहर के रहवासी आनलाइन टैक्स जमा कर सकेंगे।
आफलाइन भी कर सकते हैं जमा
शहर के नागरिक अपने टैक्स का भुगतान आफलाइन मोड पर भी पूर्व की भांति कर सकेंगे। आनलाइन सर्विस नागरिकों की सुविधा के लिए एक विकल्प के तौर पर शुरू किया गया है। नागरिक अपने क्षेत्र के जोन कार्यालय या निगम मुख्यालय विकास भवन जाकर अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं या फिर आरआइ से संपर्क करके भी टैक्स का भुगतान किया जा सकता है।
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