रांची
प्रवर्तन निदेशालय जमीन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट से 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई थी, जिसके बाद शुक्रवार को उन्हें बिरसा मुंडा जेल से रिहा कर दिया गया। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने ईडी की दलीलों और सबूतों को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूर्व सीएम भूमि हड़पने के मामले में सीधे तौर पर शामिल थे।
निचली अदालत ने आरोप पत्र पर पहले ही संज्ञान लिया
सूत्रों ने कहा कि ईडी इस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करेगा क्योंकि निचली अदालत ने सोरेन के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर पहले ही संज्ञान ले लिया है। 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम के आवेदन को खारिज कर दिया था। जब शीर्ष अदालत ने कहा था कि चूंकि एक ट्रायल कोर्ट ने पहले ही उनके खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान ले लिया था और नियमित जमानत के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया था, इसलिए सोरेन को ऐसा नहीं करना चाहिए। अंतरिम जमानत के लिए उससे संपर्क किया है।
गिरफ्तारी को लेकर चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज
अपनी गिरफ्तारी को लेकर सोरेन की चुनौती को झारखंड हाई कोर्ट ने भी 3 मई को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद उनके वकील ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए अंतरिम राहत की मांग की थी।
व्हाट्सएप चैट से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली
हिरासत में पहले दौर की पूछताछ के बाद, ईडी ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष दावा किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित अन्य आरोपियों के साथ उनकी ओर से व्हाट्सएप चैट किया गया था, लेकिन उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया था। एजेंसी ने तब दावा किया था कि हेमंत सोरेन के सहयोगी बिनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप चैट से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है।
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