रांची
झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से ली गई सीजीएल (कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल) परीक्षा 2023 का परिणाम प्रकाशित करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। परीक्षा का पेपर कथित तौर पर लीक किए जाने की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राजेश कुमार एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करें और अनुसंधान कर रिपोर्ट दे।
राजेश कुमार ने इस संबंध में संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑनलाइन शिकायत की थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस मामले में हाईकोर्ट में पूर्व मं हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर ओर से बताया गया था कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 28 जनवरी 2024 को हुई थी। बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल भी हुए। लेकिन, छात्रों ने प्रश्नपत्र लीक का आरोप लगाया था और विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। बाद में सितंबर 2024 को फिर से परीक्षा ली गई, लेकिन इस बार भी पेपर लीक की शिकायत हैं।
हाईकोर्ट में इसे लेकर दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पेपर लीक की जांच के लिए राज्य पुलिस की ओर से गठित एसआईटी की जांच पारदर्शी नहीं रही है। जांच निष्कर्ष अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि पूरे मामले में सीबीआई या न्यायिक जांच कराई जाए।
उल्लेखनीय है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21-22 सितंबर को राज्य में 823 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। परीक्षा में 3 लाख 4 हजार 769 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जेएसएससी ने 5 दिसंबर को इस परीक्षा के आधार पर 2,145 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक कराया जा रहा है।