बिहार- नियोजित 48,419 शिक्षकों की होगी रीकाउंसलिंग, 21 से 30 नवंबर तक पांच टाइम स्लॉट में बुलाया

पटना.

पहले चरण के सक्षमता परीक्षा पास करने वाले कई नियोजित शिक्षकों अपना काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे। अब शिक्षा विभाग रीकाउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। यह प्रक्रिया 21 से 30 नवंबर तक हर जिले के डीआरसीसी भवन में सुबह नौ बजे से साढ़े चार बजे तक चलेगी। शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों से अपील की है कि जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है, वह अपने जिले में जाकर अपने प्रमाण प्रत्रों का सत्यापन करवा लें।

शिक्षा विभाग की मानें तो किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट/तिथि को रीकाउंसलिंग में उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जायेगा तथा यह विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को दी जायेगी।

टाइटल को सही मानते हुए सत्यापित किया जाएगा
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कहा है कि किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जाएगा।

48,419 नियोजित अपना काउंसलिंग नहीं करवा पाए
बता दें कि राज्य के सभी जिलों में 13 सितंबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चली थी। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए राज्य के सभी जिलों में 13 तक काउंसलिंग हुई थी। इसमें 1,39,032 नियोजित शिक्षक शामिल हुए थे। 48,419 नियोजित अपना काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे। अब शिक्षा विभाग ने इन्हें दूसरा मौका दिया है। संभावना है कि दिसंबर माह के पहले सप्ताह में इन शिक्षकों को विशेष विशिष्ट के तौर पर पदस्थापित कर दिया जाए।

पांच स्लॉट में चलेगी यह काउंसलिंग
सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की रीकाउंसलिंग कर उन्हें नियुक्ति हेतु आबंटित जिला के डीआरसीसी में की जायेगी। काउंसलिंग सुबह 09:00 बजे से प्रारंभ की जायेगी। यह पांच स्लॉट में चलेगी। आइए जानते है इनके बारे में…

पहला स्लॉट
09:00 बजे से 10:30 बजे तक
दूसरा स्लॉट
10:30 बजे से 12:00 बजे तक

तीसरा स्लॉट
12:00 बजे से 01:30 बजे तक
चौथा स्लॉट
01:30 बजे से 03:00 बजे तक

पांचवा स्लॉट
03:00 बजे से 04:30 बजे तक


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