नई दिल्ली
वित्त मंत्री निर्मलासीतारण ने जुलाई 2024 के बजट के दौरान एक नई स्कीम का ऐलान किया था. यह स्कीम बच्चों की पेंशन को लेकर पेश की गई थी, जो NPS के तहत आती है. यह एनपीएस वात्सल्य योजना है, जिसे 18 सितंबर को लागू कर दिया गया. NPS Vatasalya योजना के तहत 18 साल से कम उम्र का कोई भी नाबालिग इसमें निवेश कर सकता है.
क्या है NPS वात्सल्य योजना?
माता-पिता पेंशन अकाउंट के जरिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए सेविंग करने के लिए NPS वात्सल्य में निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में कम्पाउडिंग रेट्स का लाभ उठा सकते हैं. एनपीएस वात्सल्य योजना में कम से कम 1000 रुपये सालाना जमा कर सकते हैं और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है.
NPS Vatsalaya के फीचर्स
18 साल से कम उम्र का कोई भी नाबालिग, जिसके पास पैन और अधार कार्ड है. यह अकाउंट खुलवा सकता है.
इस योजना के तहत कम से कम 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं. अधिकतम की कोई भी लिमिट नहीं है.
अपने बच्चे के नाम पर कोई भी माता-पिता इस योजना में निवेश कर सकते हैं.
जब बच्चे की उम्र 18 साल होगी तो यह अकाउंट स्टैंडर्ड NPS अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा.
लॉकइन पीरियड 3 साल बाद पूरा होने पर 25 फीसदी तक अमाउंट 3 बार निकाल सकते हैं.
2.5 लाख से ऊपर के अमाउंट पर 80% अमाउंट से एन्युटी खरीद सकते हैं और 20% अमाउंट एकमुश्त निकाल सकते हैं.
2.5 लाख तक के अमाउंट को पूरा आप निकाल सकते हैं.
मौत होने पर पूरी राशि अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी.
10 हजार से जमा हो जाएंगे 11 करोड़ रुपये
PIB in Chandigarh के मुताबिक, NPS वात्सल्य योजना के तहत अगर आप 10 हजार रुपये सालाना जमा करते हैं तो 18 साल तक ये अमाउंट जमा करने होंगे. 18 साल होने पर आपका कुल निवेश 5 लाख रुपये होगा. इसमें साल दर साल आधार पर 10 फीसदी का रिटर्न जोड़ा गया है.
अगर 60 साल तक इस अमाउंट को रखें और 10 फीसदी सालाना का रिटर्न जोड़ें तो कुल कॉपर्स 2.75 करोड़ रुपये होगा.
11.59 फीसदी सालाना रिटर्न के आधार पर 60 साल की उम्र तक ये कॉपर्स 5.97 करोड़ रुपये होंगे.
इसी तरह, 12.86 फीसीद सालाना रिटर्न के आधार पर 60 साल की उम्र में कुल कॉपर्स 11.05 करोड़ रुपये होंगे.
कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता?
एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो नाबालिग की जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पैन और पासपोर्ट) होना चाहिए. इसके अलावा, अभिभावक का केवाईसी पहचान और पते का प्रमाण (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) होना चाहिए. अगर NRI हैं तो नाबालिग का एनआरई/एनआरओ बैंक अकाउंट होना चाहिए.
18 साल की उम्र में बन जाएगा रेगुलर एनपीएस अकाउंट
18 साल की उम्र पूरी होने पर बच्चे का एनपीएस वात्सल्य अकाउंट रेगुलर एनपीएस अकाउंट में बदल जाएगा। अब बच्चा चाहे तो अपने एनपीएस खाते को जारी रख सकता है। 18 साल की उम्र पूरी होने के 3 महीने के भीतर केवाईसी कराना जरूरी होगा। 18 साल के बाद खाते में जमा कुल रकम का कम से कम 80% हिस्सा एन्युटी प्लान में जाएगा और बाकी की बची 20 प्रतिशत रकम एकमुश्त निकाली जा सकती है। अगर 18 साल के बाद खाते में जमा कुल रकम 2.5 लाख रुपये या उससे कम है तो पूरा पैसा एकमुश्त भी निकाला जा सकता है।
जमा हो जाएगा 11.05 करोड़ रुपये का फंड
अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के एनपीएस वात्सल्य खाते में 18 साल तक 10,000 रुपये सालाना का योगदान करते हैं, तो 10% के अनुमानित रिटर्न के हिसाब से 5 लाख रुपये का फंड जमा हो जाएगा। अगर यह निवेश निवेशक की आयु 60 साल होने तक जारी रहता है, तो 10% रिटर्न के आधार पर 2.75 करोड़ रुपये का फंड जमा हो जाएगा। यह रकम रिटायरमेंट प्लानिंग में काफी मदद कर सकती है। अगर हम इक्विटी में 50% एनपीएस आवंटन, कॉरपोरेट डेट में 30% आवंटन और गवर्नमेंट सिक्युरिटीज में 20% आवंटन के आधार पर 11.59% औसत रिटर्न मान के चलें, तो 5.97 करोड़ रुपये का फंड जमा हो जाएगा। अगर इक्विटी में 75% NPS आवंटन और गवर्नमेंट सिक्युरिटीज में 25% आवंटन के आधार पर 12.86% का उच्च औसत रिटर्न मान कर चलें, तो इस निवेश में निवेशक की उम्र 60 साल होने तक 11.05 करोड़ रुपये का फंड जमा हो जाएगा।
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