ग्वालियर में हर्ष फायर शादी फंक्शन में होने वाली फायरिंग से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं तो कई लोग गंभीर घायल हो चुके हैं, प्रशासन की अपील के बाद भी बंदूकों के शौक़ीन लोग ग्वालियर चंबल अंचल के लोग मानते नहीं हैं, लेकिन अब एयरफोर्स स्टेशन से मिले एक पत्र के बाद ग्वालियर कलेक्टर एक्शन में आये हैं और पूरे जिले में हर्ष फायर को प्रतिबंधित कर दिया है, आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध IPC की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एयरफ़ोर्स इंचार्ज ने लिखा था ग्वालियर प्रशासन को पत्र
आपको बता दें कि पिछले दिनों 12 फरवरी को महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन के विंग कमांडर सेफ्टी एवं इंस्पेक्शन की तरफ से एक पत्र कलेक्टर एवं एसपी को लिखा गया था जिसमें उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन परिधि में चले हुए बुलेट मिलने की बात कही थी, एयरफोर्स अधिकारियों ने बताया था कि ये राउंड एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किये जाने एमुनेशन के नहीं है ये हर्ष फायर द्वारा लोगों द्वारा चलाई गई गोलियों के खाली राउंड हैं।एयरफ़ोर्स स्टेशन इंचार्ज ने एयरफोर्स स्टेशन एवं वहां पर आने वाले यात्रियों एवं एयरकाफ्ट की सुरक्षा की दृष्टि से एयरफोर्स स्टेशन महाराजपुरा की बाउण्ड्रवॉल से 01 किलोमीटर की परिधि के अन्दर हर्ष फायर पर प्रतिबंध लगाये जाने का अनुरोध पत्र में किया था जिसके बाद एसपी ने फौरी तौर पर जाँच के बाद कलेक्टर को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि ग्वालियर जिले में होने वाले विवाह समारोह अन्य उत्सवों के दौरान हर्ष फायर करने की प्रथा के कारण होने वाली गंभीर घटनाओं को रोकने हेतु ग्वालियर जिले में हर्ष फायर पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।