नईदिल्ली
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जल विहार में 15वीं सदी के एक स्मारक को तोड़कर बंगला बनाने के मामले में दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसकी जानकारी मंगलवार को अधिकारियों ने दी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने पुष्टि की कि जल उपयोगिता से जुड़े एक मुख्य अभियंता और एक कार्यकारी अभियंता को सोमवार को निलंबन आदेश जारी किए गए थे।
मामले के संबंध में डीजेबी के तीन और अधिकारी जांच के दायरे में हैं। अधिकारी ने कहा, 'सतर्कता विभाग ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। जांच में पाया गया है कि जब ऐतिहासिक विरासत को ध्वस्त किया जा रहा था तो दोनों इंजीनियर प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में विफल रहे। एनसीसीएसए (राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण) ने 28 जुलाई को इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी।'
इस मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी उदित प्रकाश राय शामिल हैं, जिन्होंने 18 अक्टूबर, 2021 और 31 मई, 2022 के बीच डीजेबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर कार्य किया। राय ने कथित तौर पर एक नया सरकारी आवास बनाने के लिए जल विहार स्मारक को ध्वस्त कर दिया था। तब वे डीजेबी के तत्कालीन सीईओ के रूप में सेवाएं दे रहे थे।
स्मारक, जिसे महल के रूप में पहचाना जाता है, दिल्ली में सैय्यद शासन के दौरान बनाया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की 20वीं शताब्दी में तैयार की गई मुहम्मदन और हिंदू स्मारकों की सूची में इसका उल्लेख मिलता है। एएसआई सूची के अनुसार, संरचना ईंट की चिनाई और लाल बलुआ पत्थर से बनी थी, और इसमें उत्तर और दक्षिण में तीन मेहराबदार आंगन थे, जिनमें से प्रत्येक के दोनों किनारों पर दो विंग थे।
26 अप्रैल को, दिल्ली के सतर्कता (विजिलेंस) विभाग ने कथित तौर पर स्मारक को ध्वस्त करने के लिए राय को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सतर्कता नोटिस में कहा गया था कि जनवरी 2021 में एक दौरे के बाद, पुरातत्व विभाग ने डीजेबी को पत्र लिखकर स्मारक पर कब्जा करने और संरक्षण के लिए प्रवेश द्वार की मांग की। जब विभाग इस साल जनवरी में साइट पर लौटा, तो उसने पाया कि स्मारक वहां से गायब हो चुका था।
इसके बाद बाद में जून में, राय ने कई शिकायतें दर्ज कीं, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके खिलाफ 'पक्षपातपूर्ण जांच' की जा रही है, और उनके परिवार को उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी राय को इस मामले के सिलसिले में 31 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निलंबित कर दिया था।
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