नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने आगामी G-20 शिखर सम्मेलन (G-20 summit) के मद्देनजर लगाए गए यातायात प्रतिबंधों पर एक गजट अधिसूचना जारी की है। सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर-राज्यीय बस और स्थानीय सिटी बस, जैसे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) की बस का 7-8 सितंबर की मध्यरात्रि से 10 सितंबर की मध्यरात्रि तक मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर परिचालन नहीं होगा।
गजट अधिसूचना के मुताबिक भारी माल वाहन (एचजीवी), मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और हल्के माल वाहन (एलजीवी) को सात सितंबर 2023 को रात 9 बजे से 10 सितंबर 2023 को रात 11 बजकर 59 मिनट तक दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को हालांकि,वैध “नो-एंट्री अनुमति” के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने भी जारी की एडवाइजरी
दिल्ली पुलिस ने कहा कि G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान NDMC के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के एक हिस्से को छोड़कर पूरा शहर खुला रहेगा। पुलिस ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अलग-अलग पोस्ट में कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में दूध के बूथ और अस्पताल जैसी सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। दिल्ली पुलिस ने कहा, “पूरी दिल्ली खुली है। NDMC के केवल एक छोटे हिस्से में पाबंदियां…यह एक बार फिर दोहराया जाता है कि पाबंदी केवल एनडीएमसी क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से में लगाई जाएगी। अफवाहों पर विश्वास न करें।” G-20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर को यहां प्रगति मैदान में नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केंद्र – भारत मंडपम में आयोजित होने वाला है। एक अन्य पोस्ट में, पुलिस ने कहा कि भले ही 8 से 10 सितंबर के बीच व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन नई दिल्ली क्षेत्र में आवश्यक श्रेणी के तहत सभी सेवाएं जैसे दूध के बूथ, दवाओं की दुकानें, अस्पताल और अन्य सेवाएं चालू रहेंगी। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा था कि G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली जिले में दवाओं को छोड़कर सभी ऑनलाइन डिलीवरी सेवाएं बंद रहेंगी।
सरकारी कार्यालय बंद
केंद्र सरकार ने जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले किसी भी प्रकार की विध्वंसकारी घटनाओं को रोकने के लिए मंगलवार को कुछ सरकारी कार्यालयों को बंद करने की घोषणा की। कार्मिक मंत्रालय ने एक सूची साझा करते हुए कहा, ‘‘ इन इमारतों को आठ सितंबर, 2023 को सुबह नौ बजे से खाली करना आवश्यक है, ताकि नियमित जांच पूरी होने के बाद इनके कमरों को सील किया जा सके।
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