छत्तीसगढ़-कोरबा में पांच दोषियों को सजा-ए-मौत, बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के बाद की तीन लोगों की थी हत्या

कोरबा।

कोरबा जिला में नाबालिग पहाड़ी कोरवा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में स्पेशल कोर्ट ने पांच दोषियों को मृत्युदंड और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बिलासपुर संभाग में इस तरह का यह पहला मामला है, जिसमें एक साथ पांच लोगों के लिए न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा निर्धारित की गई है।

बता दें कि चार साल पहले लेमरू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग पहाड़ी कोरवा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता के पिता और उसकी बहन की हत्या कर दी थी। वहीं, पीड़ित की भी मौत हो गई थी। मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। सोमवार को स्पेशल कोर्ट के जज ममता भोजवानी ने फैसला सुनाते हुए पांच दोषियों को मृत्युदंड और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेमरू क्षेत्र के गढ़-उपरोड़ा में एक वयक्ति और उसकी दो बेटियों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक बेटी की उम्र चार साल थी। शव मंगलवार को जंगल से बरामद हुए थे। किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय किशोरी जिंदा थी और उसे पत्थर के नीचे दबा दिया गया था। अस्पताल लाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। सभी को लाठी-डंडों और पत्थर से कुचलकर मारा गया था।


Warning: Attempt to read property "display_name" on bool in /home/u300579020/domains/padmavatiexpress.com/public_html/wp-content/plugins/userswp/widgets/authorbox.php on line 147

Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/u300579020/domains/padmavatiexpress.com/public_html/wp-content/plugins/userswp/widgets/authorbox.php on line 148

Warning: Attempt to read property "user_nicename" on bool in /home/u300579020/domains/padmavatiexpress.com/public_html/wp-content/plugins/userswp/widgets/authorbox.php on line 169

Warning: Attempt to read property "user_registered" on bool in /home/u300579020/domains/padmavatiexpress.com/public_html/wp-content/plugins/userswp/widgets/authorbox.php on line 170

Warning: Attempt to read property "user_url" on bool in /home/u300579020/domains/padmavatiexpress.com/public_html/wp-content/plugins/userswp/widgets/authorbox.php on line 171
Author:

यह भी पढ़ें