भोपाल
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र में आने वाले 16 जिलों में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र लायसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा शस्त्र लाइसेंस निलंबन का नोटिस देने के बाद भी बिजली का बकाया बिल जमा नहीं करने वाले 23 उपभोक्ताओं के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र संबंधित थाने में जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा जिन उपभोक्ताओं के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए हैं उनमें श्री अखिलेश गुप्ता निवासी बरजोरपुरा जिला दतिया, श्री कृष्ण वीर सिंह निवासी दिगुवां जिला दतिया, श्री राम मिलन गुर्जर निवासी रमदवा जिला दतिया, श्री दौलत सिंह प्रजापति निवासी कुंवरपुर जिला दतिया, श्री लाखन सिंह रावत निवासी खिरका जिला दतिया, श्री नरेंद्र जाट निवासी बराबुजुर्ग जिला दतिया, श्री सुल्तान सिंह निवासी पचोखरा जिला दतिया, श्री हरचरण कोरी निवासी तिगरा जिला दतिया, श्री बलदेव सिंह निवासी भरौली जिला दतिया, श्री जगदीश सिंह निवासी ईगुई जिला दतिया, श्री संतोष निरंजन निवासी ग्राम नहला जिला दतिया, श्री हरनाम निवासी सुंदरपुरा जिला दतिया, श्री राकेश यादव निवासी मैंथानापाली पीपरी जिला दतिया, श्री प्रकाश रजक निवासी इकौना जिला दतिया, श्री दिलीप तिवारी निवासी बस्ती के अंदर जिला दतिया, श्री कन्हैयालाल राजपूत निवासी तिगरा जिला दतिया, श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव निवासी कडूरा जिला दतिया, श्री नरेश सिंह यादव निवासी नंदपुरा सेंवढा जिला दतिया, श्री लल्लू राम गतवार निवासी थरेट जिला दतिया, श्री सुजान सिंह यादव निवासी मगरौल जिला दतिया, श्री गोविंद सिंह गुर्जर निवासी चकपीपरा जिला दतिया, श्री जयराम निवासी भरसूला जिला दतिया और श्री महेंद्र सिंह निवासी सुंदरपुर जिला दतिया का शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र के जिलों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आर्म्स डीलर लाईसेंस एवं शस्त्र लाईसेंस की स्वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नोड्यूज प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया है। कंपनी द्वारा गृह विभाग के आदेश अनुसार कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जिनके द्वारा बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जो अनाधिकृत बिजली का उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे उनके आर्म्स डीलर लाईसेंस और शस्त्र लाईसेंस को जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से निलंबित कराने की कार्रवाई की जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि जो भी शस्त्र लाईसेंसधारी उपभोक्ता अपनी बकाया बिल राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके शस्त्र लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करवाने की कार्रवाई की जाएगी।
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